धारा 80सी में खूब बचता है आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 80सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तिगत करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) अपनी आमदनी से अधिकतम 1 लाख रुपये तक कर में कटौती हासिल कर सकता है।

इस कटौती का लाभ पिछले वित्त वर्ष के दौरान करदाता द्वारा जमा या भुगतान की गई रकम के लिए ही प्राप्त हो सकता है। अधिकतम 1 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ जिन योजनाओं के प्राप्त किया जा सकता है, यहां उनका विवरण दिया जा रहा है।